
रेप केस में DNA रिपोर्ट निर्णायक सबूत नहीं, बॉम्बे HC की टिप्पणी
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नवी मुंबई के नेरुल पुलिस थाने में एक 14 साल की बच्ची के रेप के बाद गर्भवती होने का केस दर्ज कराया गया था. पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी के साथ फरवरी 2020 में बच्ची के माता-पिता से उनके दो बच्चों की देखभाल करने के लिए बच्ची को बुलाने आया था.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 साल की एक लड़की से रेपकर उसे गर्भवती करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट पेश कर दावा किया कि आरोपी लड़की के गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता नहीं है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए. इस पर कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट को इस मामले में निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह एक पुष्टिकारक सबूत हो सकती है. इसके बाद पीठ ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया.
आरोपी के घर के पास में रहती है पीड़िता
न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने कहा, "भले ही डीएनए टेस्ट के मुताबिक आरोपी बच्चे का पिता न हो लेकिन वह पीड़िता को बदनाम नहीं कर सकता है. पीड़िता ने 164 में दिए अपने बयान दोहराया है कि आवेदक ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए हैं.''
पुलिस चार्जशीट के अनुसार, आरोपी ने अपने घर में काम करने वाली लड़की की परिस्थितियों का गलत फायदा उठाया है. पुलिस को जांच में पीड़िता की गवाही पर भरोसा न करने की कोई ठोस वजह नहीं मिली.
जानकारी के मुताबिक नेरुल थाने में पीड़िता के परिजनों ने केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. नाबालिग के माता-पिता एक झुग्गी रहते हैं. वे मजदूरी करते हैं. आरोपी वहीं पास की ही एक बिल्डिंग में रहता था.
बच्चों की देखभाल करने के लिए किया था संपर्क

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