
मैरिटल रेप के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने जबाव देने के लिए मांगा समय
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र को भी इस मामले पर चर्चा करनी होगी और अदालत के सामने अपना रुख रखना होगा. यह 2015 की याचिका है, लेकिन हमें परामर्श करने और अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय चाहिए.
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) से कहा कि वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) को अपराध माना जाना चाहिए या नहीं, इस पर अपने रुख को अंतिम रूप देने के लिए हमें और समय चाहिए. क्योंकि परामर्श प्रक्रिया में समय लगेगा. सोमवार को इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रही थी, जो मंगलवार को भी जारी रहेगी.

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