
माहिम मेले को अचानक बंद करने का आदेश रद्द, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के उस नोटिस को खारिज कर दिया है, जिसमें माहिम मेले को तय समय से दो दिन पहले बंद करने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने इसे लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन बताया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस द्वारा माहिम मेले को दो दिन पहले बंद करने के आदेश को खारिज कर दिया. यह मेला हर साल उर्स के मौके पर आयोजित किया जाता है और इस साल यह 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाला था.
मुंबई पुलिस ने सोमवार रात मेले के आयोजकों और वेंडर्स को नोटिस जारी कर कहा कि क्रिसमस के मौके पर सेंट माइकल चर्च में भीड़ बढ़ने और ट्रैफिक जाम की आशंका के कारण मेले की अनुमति रद्द की जा रही है. इस नोटिस के खिलाफ एक वेंडर जाहिद खमीसा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
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खमीसा के वकील प्रसन्ना भांगले ने अदालत को बताया कि माहिम मेला 1901 से लगातार आयोजित हो रहा है. यह मेला दशकों से शांतिपूर्ण तरीके से चलता आ रहा है और इसे अचानक रोकने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है.
मुंबई पुलिस की ओर से माहिम पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक विनाल और सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ने तर्क दिया कि मेला सड़क किनारे आयोजित होता है और इससे ट्रैफिक जाम होता है, जिससे स्थानीय लोग परेशान होते हैं.
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