
महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
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8 दिसंबर को महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. उन्होंने लोकसभा के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और याचिका दायर कर चुनौती दी थी. महुआ ने अर्जी में कहा था कि उनके निष्कासन की प्रक्रिया गैर कानूनी है.
लोकसभा से निष्कासन के मामले में TMC की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से निष्कासन की प्रक्रिया और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
8 दिसंबर को महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. उन्होंने लोकसभा के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और याचिका दायर कर चुनौती दी थी. महुआ ने अर्जी में कहा था कि उनके निष्कासन की प्रक्रिया गैर कानूनी है. महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे हैं. साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरानंदानी को संसद की लॉगइन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप है.
एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों को सही बताया था. संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई. इसमें महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया गया और संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद संसद में ध्वनिमत से कार्रवाई का प्रस्ताव पारित हो गया था. स्पीकर ओम बिरला ने कहा था, यह सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था. इसलिए उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है.
इस पूरे मामले की शुरुआत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों से हुई. निशिकांत ने पिछले दिनों टीएमसी की महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रियल स्टेट कारोबारी हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. निशिकांत दुबे ने ये आरोप महुआ के पूर्व दोस्त जय अनंत देहाद्रई की शिकायत के आधार पर लगाए. निशिकांत की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कमेटी का गठन किया. निशिकांत दुबे ने बिरला को लिखे लेटर में गंभीर 'विशेषाधिकार के उल्लंघन' और 'सदन की अवमानना' का मामला बताया था.

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