
महिला कॉर्पोरेटर को अभद्र मैसेज भेजने का मामला, सेशन कोर्ट ने दोषी की सजा को रखा बरकरार
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मुंबई सेशन्स कोर्ट ने 9 साल पहले एक महिला कारपोरेटर को अभद्र संदेश भेजने वाले शख्स की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा है. अदालत ने पाया कि संदेश और तस्वीरें अश्लील थीं, और कोर्ट ने आरोपी की अपील को खारिज कर दिया.
मुंबई सेशन्स कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए एक शख्स की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा, जिसने 9 साल पहले एक महिला कारपोरेटर को अभद्र संदेश भेजे थे. यह मामला 26 जनवरी 2016 का है जब उस समय की महिला कारपोरेटर ने अपने मोबाइल पर 20 से 25 अश्लील संदेश देखे थे.
प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, घटना की रात 11:30 बजे महिला ने अपने फोन पर अज्ञात नंबर से कई संदेश पाया जिनमें उसकी तारीफ से लेकर निजी सवाल थे. इसके अतिरिक्त, तुलना में कुछ संदेश अभद्र और अश्लील भी थे. यह फोन नंबर BMC द्वारा प्रदान किया गया था और यह कई लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था.
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जब महिला के पति ने किया था नंबर पर फोन
महिला ने अपने पति को इसकी जानकारी दी, जो खुद भी एक पूर्व कारपोरेटर हैं. उन्होंने जब उस नंबर पर कॉल किया तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जल्द ही और संदेश भेजे गए. इसके बाद मामले में उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.
अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया था ये फैसला

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