भीमा-कोरेगांव केसः वरवर राव को मिली बेल, एल्गार परिषद केस में पहली जमानत
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर वरवर राव को जमानत दी है. उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उन्हें मुंबई में ही रहना है और जांच के लिए उपलब्ध होना चाहिए.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एल्गार-परिषद मामले में गिरफ्तार कवि और सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव को बेल दे दी. हाई कोर्ट ने कहा कि यह फिट केस है और वरवर राव को जमानत दी जाती है. जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ ने कहा कि इसमें कुछ उचित शर्तें लागू होंगी. राव को 6 महीने के लिए नानावती अस्पताल से छुट्टी देने का निर्देश दिया गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर वरवर राव को जमानत दी है. उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उन्हें मुंबई में ही रहना है और जांच के लिए उपलब्ध होना चाहिए.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.