भिवानी कांड में आरोपी मोनू मानेसर की पिस्टल होगी जब्त, 'बदमाश छोरा...' गाने पर वीडियो वायरल
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हरियाणा के भिवानी कांड में आरोपी मोनू मानेसर के खिलाफ पुलिस प्रशासन अब सख्त रुख अपनाता दिख रहा है. इसी क्रम में उसके हथियार का लाइसेंस कैंसल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस संबंध में डीसीपी मानेसर ने पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि मोनू मानेसर के हथियार का लाइसेंस कैंसल किया जाए.
हरियाणा के भिवानी में जली हुई बोलेरो में दो कंकाल मिलने के मामले में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कराया गया है. इनमें एक आरोपी मोनू मानेसर भी है. वो बजरंग दल का गुरुग्राम जिला संयोजक है और खुद को गौ-रक्षक बताता है. पुलिस प्रशासन अब मोनू के खिलाफ सख्त रुख अपनाता दिख रहा है. इसी क्रम में उसके हथियार का लाइसेंस कैंसल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
डीसीपी मानेसर ने पुलिस कमिश्नर को लिखा, 'मोनू मानेसर के हथियार का लाइसेंस कैंसल किया जाए. उस पर जुनैद और नासिर की किडनैपिंग के बाद हत्या के आरोप हैं." डीसीपी मानेसर ने आज तक से बातचीत में कहा कि जिस किसी के पास लाइसेंसी हथियार हो और उस पर अपराधिक मामले दर्ज होता है तो प्रशासन उसके हथियार का लाइसेंस कैंसल करता है. इसी के तहत मोनू के खिलाफ ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
गौरतलब है कि भिवानी हत्याकांड के बाद मोनू मानेसर का एक वीडियो भी वायरल हुआ है. इसमें उसकी कार में पिस्टल और रिवॉल्वर रखे नजर आ रहे हैं. कार के अंदर और भी लोग हैं, जिनके हाथ में असलहे दिख रहे हैं. इसमें वो 'बदमाश छोरा...' गाने के बोल पर कार में मस्ती करता दिखा रहा है. देखिए वीडियो...
16 फरवरी को बोलेरो में मिले थे दो कंकाल
हरियाणा के भिवानी में लोहारू के बारवास गांव के पास एक जली हुई बोलेरो में 16 फरवरी को दो कंकाल मिले थे. मृतकों की पहचान नासिर (25) और जुनैद (35) के तौर पर हुई है. दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं. मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के कार्यतकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण किया और हत्या कर दी. दोनों का शव भरतपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर भिवानी के लोहारू में मिला था. जुनैद पर गो तस्करी के 5 मामले दर्ज थे. जबकि नासिर का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला है.
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