
बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपराजिता बिल को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा
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राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 'अपराजिता विधेयक' को विचार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है, उन्होंने राज्य सरकार से अनिवार्य तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद इसे आगे बढ़ाया है.
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधानसभा द्वारा पारित रेप विरोधी विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विचार के लिए भेज दिया है. राज्यपाल सीवी आनंद बोस को मुख्य सचिव मनोज पंत ने दिन में विधेयक की तकनीकी रिपोर्ट सौंपी थी, उन्होंने इसे पढ़ने के बाद विधेयक को मुर्मू के पास भेज दिया.
पीटीआई के मुताबिक राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 'अपराजिता विधेयक' को विचार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है, उन्होंने राज्य सरकार से अनिवार्य तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद इसे आगे बढ़ाया है. बता दें कि राज्यपाल ने गुरुवार को ममता बनर्जी प्रशासन की आलोचना की थी कि वह विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट भेजने में विफल रहा, जो इसे मंजूरी देने के लिए आवश्यक है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 3 सितंबर को सर्वसम्मति से 'अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) 2024' पारित किया था, जिसमें बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है. साथ ही अन्य अपराधियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.
अपराजिता विधेयक के अनुसार महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में दोषी को कठोरतम सजा दी जाएगी. पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों को और कड़ा किया गया है. बलात्कारियों के कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर मस्तिष्क क्षति होती है तो रेपिस्ट के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है.
विधेयक के तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी.नर्सों और महिला डॉक्टरों के आवाजाही वाले मार्गों को कवर किया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने 120 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.'रात्रि साथी' का भी प्रावधान किया है, जिसके तहत महिलाएं 12 घंटे ड्यूटी करेंगी और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी बढ़ाएंगे. रात में काम करने वाली महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी.

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