पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप-पत्र दाख़िल
The Wire
सीबीआई ने आरोप लगाया कि द्रमुक नेता ए. राजा ने मंत्री पद पर रहने के दौरान 5.53 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जिसमें उस कंपनी को मिली 4.56 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है, जिसमें उनके क़रीबी रिश्तेदार निदेशक थे.
नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता ए. राजा के केंद्रीय मंत्री रहते हुए कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 5.53 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनके खिलाफ एक आरोप-पत्र दाखिल किया है.
अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई में सीबीआई की विशेष अदालत में दाखिल आरोप-पत्र में एजेंसी ने आरोप लगाया है कि राजा के करीबी सहयोगी सी. कृष्णमूर्ति ने जनवरी 2007 में कोवई शेल्टर्स प्रोमोटर्स कंपनी बनाई और उस साल फरवरी में कांचीपुरम में एक जमीन खरीदने के लिए कमीशन के तौर पर गुड़गांव की एक रियल एस्टेट कंपनी से उसे 4.56 करोड़ रुपये की रकम मिली.
उन्होंने बताया कि ऐसा आरोप है कि यह रकम जमीन सौदे के लिए नहीं मिली, बल्कि राजा के केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान रियल एस्टेट कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का दर्जा देने के बदले में मिली.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस साल अगस्त में दायर आरोप-पत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने रियल एस्टेट फर्म के लिए कथित भूमि सौदे के अलावा ‘कोई अन्य अचल संपत्ति गतिविधि नहीं की थी’.