
पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में आरोपी का पिता गिरफ्तार, नाबालिग पर भी बालिग की तरह केस चलाने की तैयारी
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पुणे में पोर्श कार हादसा चर्चा में है. शहर में एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने पोर्श कार से बाइक सवार युवक-युवती को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नाराजगी के बीच शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा, पुणे के किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए. इसके लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है.
पुणे में पोर्श कार हादसे में महाराष्ट्र पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. पुलिस ने मंगलवार को औरंगाबाद जिले से आरोपी नाबालिग लड़के के रियल एस्टेट डेवलपर पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले सोमवार को पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपी पर वयस्क अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है. पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. इससे पहले निचली अदालत ने पुलिस की अपील को खारिज कर दिया था.
घटना 19 मई की तड़के सुबह की है. पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक रियल एस्टेट डेवलपर के 17 वर्षीय बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार युवक-युवती को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी. घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई है. जांच में सामने आया कि आरोपी किशोर शराब के नशे में था. मरने वालों की पहचान अनीश अवधिया और उसकी साथी अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई है. वे दोनों 24 साल के थे और आईटी सेक्टर में काम करते थे.
आरोपी की कुछ शर्तों पर रिहाई
किशोर न्याय बोर्ड की निचली अदालत ने 14 घंटे के भीतर यह कहते हुए कि जमानत दे दी कि अपराध इतना गंभीर नहीं था कि जमानत देने से इनकार किया जा सके. अदालत ने रिहाई पर कुछ शर्तें भी तय कीं, जिनमें 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना शामिल है.
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वयस्क की तरह चलाया जाना चाहिए मुकदमा

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