
पाकिस्तान: श्रीलंकाई व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या का मामला, अदालत ने 89 लोगों पर आरोप तय किए
ABP News
800 से अधिक लोगों की भीड़ ने 3 दिसंबर, 2021 को सियालकोट जिले में ईशनिंदा के आरोप में एक कपड़ा कारखाने पर हमला किया और उसके 47 वर्षीय महाप्रबंधक प्रियंता कुमारा की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी.
लाहौर: पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक अदालत ने पिछले साल दिसंबर में पंजाब प्रांत में एक श्रीलंकाई नागरिक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में शनिवार को 89 लोगों को आरोपित किया. अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद बताया, 'लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत की न्यायाधीश नताशा नसीम ने शनिवार को यहां कोट लखपत जेल में सुनवाई के दौरान 89 लोगों को ईशनिंदा के आरोप में कुमारा की पीट-पीटकर हत्या करने और जलाने के मामले में आरोपित किया.' उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने अभियोजकों को 14 मार्च को गवाहों को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है.
अधिकारी ने कहा कि संदिग्धों ने अपराध में शामिल होने के आरोपों से इनकार किया है. सुरक्षा कारणों से जेल में मुकदमा चल रहा है. वीडियो फुटेज के जरिए संदिग्धों की भूमिका की पहचान की गई है. कुमारा पिछले सात वर्षों से सियालकोट जिले के राजको इंडस्ट्रीज में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे.

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