धनबाद जज हत्या: सीबीआई की विशेष अदालत ने ऑटो रिक्शा चालक और सहायक को दोषी ठहराया
The Wire
झारखंड में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पिछले साल 28 जुलाई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में ऑटोरिक्शा चालक लखन वर्मा और उसके सहायक राहुल वर्मा को दोषी ठहराया. दोनों दोषियों को छह अगस्त को सजा सुनाई जाएगी.
धनबाद: झारखंड में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में एक ऑटोरिक्शा चालक और एक अन्य व्यक्ति को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया.
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने पिछले साल 28 जुलाई को हुई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आनंद की हत्या के मामले में ऑटोरिक्शा चालक लखन वर्मा और उसके सहायक राहुल वर्मा को दोषी ठहराया.
सीबीआई इसी साल फरवरी में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप तय किए थे.
दोनों दोषियों को छह अगस्त को सजा सुनाई जाएगी.