धनबाद जज मौत मामले में सीबीआई अदालत ने दो लोगों के ख़िलाफ़ आरोप तय किए
The Wire
सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों- लखन वर्मा और राहुल वर्मा के ख़िलाफ़ धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या करने और साक्ष्य छिपाने से जुड़ीं धाराओं में आरोप तय किए. धनबाद के जज उत्तम आनंद पिछले साल 28 जुलाई की सुबह सैर पर निकले थे, जब एक ऑटो रिक्शा ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी.
धनबाद: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की 28 जुलाई, 2021 को हुई मौत के मामले में बुधवार को संबंधित ऑटो चालक एवं उसके सहयोगी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.
सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों- लखन वर्मा और राहुल के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या करने और साक्ष्य छिपाने से जुड़ी धाराओं में आरोप तय किए.
इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी. इस मामले में राहुल वर्मा और लखन वर्मा नामजद आरोपी हैं.
सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 302, 201 और 34 के तहत आरोप तय किए.