दिल्ली पुलिस कमिश्नर अस्थाना को राहत, HC ने खारिज की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने गत 25 अगस्त को हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ लंबित याचिका पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करे.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुजरात काडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी राकेश अस्थाना की शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, ''रिट याचिका और लंबित अर्जियां खारिज की जाती हैं.''
अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी है. वह सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के तौर पर सेवाएं दे रहे थे. लेकिन 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले ही 27 जुलाई को राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था. उनका राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस प्रमुख के तौर पर कार्यकाल एक साल का होगा.