दिल्ली: पुलिस आयुक्त के बतौर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट में दी गई अर्ज़ी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह मामले में दिए गए आदेश के आधार पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति ख़ारिज करने की मांग की गई थी, जिससे अदालत ने इनकार कर दिया.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, ‘रिट याचिका और लंबित अर्जियां खारिज की जाती हैं.’ हालांकि अभी न्यायालय के आदेश की कॉपी अपलोड नहीं की गई है.
अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी है. वह सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के तौर पर सेवाएं दे रहे थे. लेकिन 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले ही 27 जुलाई को राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था. उनका राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस प्रमुख के तौर पर कार्यकाल एक साल का होगा.
याचिकाकर्ता एवं वकील सदरे आलम ने अस्थाना को अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति और सेवा विस्तार देते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने का गृह मंत्रालय का 27 जुलाई का आदेश रद्द करने का अनुरोध किया था.