
टाटा इंस्टीट्यूट की छात्रा को बॉम्बे HC से मिली राहत, कॉलेज के खिलाफ पोस्ट करने पर किया था रेस्टिगेट
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टाटा इंस्टीट्यूट की छात्रा ने सोशल मीडिया पर संस्थान के खिलाफ पोस्ट एक किया था, जिसके बाद संस्थान से छात्रा को कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया. छात्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने आदेश दिया कि छात्रा का रेस्टिगेशन रोका जाना चाहिए.
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) से निकाली गई छात्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दे दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि छात्रा के खिलाफ कॉलेज संस्थान ने जो एक्शन लिया है उसे वापस लिया जाए. अब संस्थान को छात्रा के रेस्टिगेशन पर दोबारा विचार करना होगा.
दरअसल, छात्रा ने TISS में दो साल के हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए अपना नामांकन कराया था. छात्रा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर संस्थान के डीन और इंटर्नशिप को-ऑर्डिनेटर को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था. छात्रा का सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद TISS ने 11 अक्टूबर, 2022 को तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया. इस तीन सदस्यीय जांच समिति ने 25 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें छात्र को कॉलेज से रेस्टिगेट की सलाह दी गई. कॉलेज से निकाले जाने के बाद छात्रा ने 3 नवंबर 2022 में ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, अदालत ने कहा था कि छात्रा इस मामले में कॉलेज अथॉरिटी से बात कर सकती है.
डीन पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप
इसके बाद छात्रा ने कॉलेज अथॉरिटी से बात की और जवाब मिला कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं और इसलिए वह संस्थान से उसके रेस्टिगेशन को बदल नहीं सकते. छात्रा ने 19 अक्टूबर को फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. कॉलेज अथॉरिटी ने कोर्ट में 23 दिसंबर, 2023 को एक रिपोर्ट सब्मिट की, जिसमें संस्थान ने बताया कि कॉलेज की छवि को खराब करने के लिए छात्रा (याचिकाकर्ता) डीन पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा चुकी है, उस केस में डीन को अग्रिम जमानत मिली थी. संस्थान ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता की यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शिकायत झूठी थी. छात्रा ने माफी भी मांगी थी.
इस मामले को लेकर बेंच ने कहा कि यह एक अलग मामला है, इस मुद्दे को एक साथ जोड़ने की जरूरत नहीं थी. कोर्ट ने आदेश दिया कि छात्रा का रेस्टिगेशन कैंसिल किया जाए और इन दोनों मुद्दों पर अथॉरिटी और छात्रा आपस में बात करें.

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