'जिद्दी हैं नीतीश, कानून में है मुआवजे का प्रावधान,' शराब त्रासदी पर बोले सुशील मोदी
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बिहार के छपरा समेत कई जिलों में जहरीली शराब पीने से मौतें होने का मामला गरमा गया है. बीजेपी नेता सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार पर सीधा हमला बोला है और पीड़ितों के परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई. वहीं, सारण में एसआईटी ने केस से जुड़े शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है.
बिहार में जहरीली शराब पीने से मौतों का मामला गरमा गया है. छपरा, सारण, सिवान और बेगूसराय में अब तक 72 मौतें हो गई हैं. इस बीच, बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है. सुशील मोदी ने कहा कि शराबबंदी के कानून में ये प्रावधान है कि अगर जहरीली शराब से मौत होती है तो मृतक को 4 लाख रुपए और बीमार होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा. ये राशि शराब बेचने वाले से वसूल की जाएगी.
नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि उनके पूर्व बॉस (नीतीश) जिद्दी हैं. शराब त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजे के लिए शराबबंदी कानून में प्रावधान है. मोदी ने 2016 के बिहार आबकारी अधिनियम के एक खंड का हवाला दिया और कहा- संदिग्ध नकली शराब के सेवन से मरने वालों के परिवार के सदस्यों को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने पर विचार किया जा सकता है. जबकि बीमार होने वालों को 40,000 रुपये मिल सकते हैं.
'मरने वालों की संख्या 100 पार कर गई'
उन्होंने आरोप लगाया कि जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या 100 से अधिक है. मैं कल जान गंवाने वालों के परिवार से मिलकर आया हूं. सरकार मौतों के आंकड़े छिपाने की कोशिश में लगी है. प्रशासन लोगों को डरा रहा है ताकि वे बिना पोस्टमार्टम के शवों का अंतिम संस्कार कर दें.
सारण में शराब तस्कर गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस की एसआईटी टीम ने सारण में अखिलेश राय उर्फ अखिलेश कुमार यादव नाम के एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है. अखिलेश के पास से शराब कारोबार से जुड़ा 2,17000 कैश और अहम दस्तावेज बरामद किए हैं. इससे पहले भी अखिलेश पर उत्पाद अधिनियम के तहत 4 केस दर्ज हो चुके हैं. आरोपी पर जहरीली शराब कांड में मशरक और इसुआपुर में भी अलग-अलग दो केस दर्ज हुए हैं.
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