
जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को टेरर फंडिंग मामले में SC ने दी जमानत
ABP News
नेशनल इन्वेटिगेशन एजेंसी (NIA) ने अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत शब्बीर शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. गुरुवार (12 मार्च, 2026) को कोर्ट ने निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई में हो रही देरी के चलते शब्बीर शाह को राहत दी है. शब्बीर शाह को जून 2019 में गिरफ्तार किया गया था. उन पर हवाला के जरिए सीमा पार से पैसे हासिल करने का आरोप है.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार शब्बीर शाह जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के मुखिया हैं. उन पर घाटी में पत्थरबाजी जैसे हिंसक प्रदर्शन करवाने के भी आरोप हैं. नेशनल इन्वेटिगेशन एजेंसी (NIA) ने अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.
शब्बीर शाह की तरफ से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सबूतों के अभाव और कारावास की लंबी अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में 400 गवाहों के बयान लिए जाने हैं, जिसमें लंबा समय लग सकता है.
सुप्रीम कोर्ट से पहले शब्बीर शाह ने स्पेशल कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज होने को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, हाईकोर्ट में भी उनकी याचिका खारिज हो गई. इसके बाद उन्होंने सप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी.













