
जन गण मन से पहले बजेगा राष्ट्र गीत, वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश
ABP News
Vande Mataram New Guidelines: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकारी प्रोग्राम या स्कूलों में 6 छंद वाला पूरा राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा.
वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सिनेमाघरों में वंदे मातरम के लिए खड़े होना अनिवार्य नहीं होगा लेकिन सरकारी प्रोग्राम या स्कूलों में 6 छंद वाला पूरा राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा. सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालय और संवैधानिक निकायों को इसको लेकर नोट जारी किया गया है.
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 मिनट 10 सेकंड के 6 छंद वाले वंदे मातरम को गाना सरकारी प्रोग्राम में बजाने या गाने को अनिवार्य कर दिया है. 10 पेज के आदेश में गृह मंत्रालय की ओर से यह भी साफ किया गया है कि अगर राष्ट्रगीत और जन गण मन को एक साथ गाया या बजाया जाता है तो वंदे मातरम पहले बजाया जाएगा, इस दौरान लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा.
मंत्रालय के नोट में उन इवेंट और स्थानों की लिस्ट भी दी गई है जहां यह गीत बजाया जा सकता है, जिसमें स्कूल सभाएं भी शामिल हैं. राष्ट्रगीत बजते समय लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना चाहिए. हालांकि किसी न्यूज फिल्म या डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रगीत फिल्म के एक भाग में बजाया जाता है तो लोगों को खड़े होना जरूरी नहीं है, इससे राष्ट्रगीत की गरिमा बढ़ाए जाने की जगह अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति बनेगी.
सरकार का यह प्रयास वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने के कदम के तौर पर देखा जाता है, इससे पहले राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में तीखी बहस और गणतंत्र दिवस परेड के दौरान गीत पर आधारित कई झांकियों का प्रदर्शन देखने को मिला था.













