
चुन्नी से घोंटा पति का गला..., पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर, पत्नी ही निकली हत्यारिन
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हैदराबाद के कुकटपल्ली में संदिग्ध मौत के रूप में दर्ज एक मामला अब हत्या निकला है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि 44 वर्षीय व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या की गई थी. मामले में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूछताछ में पति की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की है. पुलिस आगे की जांच में जुटी है.
तेलंगाना में हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक संदिग्ध मौत का मामला पुलिस जांच के बाद हत्या में तब्दील हो गया है. कुकटपल्ली पुलिस ने 44 वर्षीय जग्गावरापु सुधीर रेड्डी की मौत के मामले में उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, पत्नी ने पति का गला घोंटकर उसकी हत्या की थी.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 23 दिसंबर 2025 की रात करीब 10:30 बजे कुकटपल्ली स्थित ईनाडु हाइट्स में सुधीर रेड्डी अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए थे. अगले दिन सुबह 6 बजे मृतक की बहन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने शुरू में इसे संदिग्ध मौत मानते हुए बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया था.
जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पंचनामा कराया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और परिजनों व अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विश्लेषण के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सुधीर रेड्डी की मौत स्वाभाविक नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या में तब्दील करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया.
जांच में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी 43 साल की जग्गावरापु ब्रह्मा ज्ञान प्रसन्ना को 19 जनवरी 2026 को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान प्रसन्ना ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने चुन्नी से अपने पति का गला घोंटकर हत्या की थी.
पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला ने दावा किया कि उसका पति उसे लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहा था. इसी प्रताड़ना से तंग आकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया. स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने प्रसन्ना को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया और 19 जनवरी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. कुकटपल्ली पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है और अगर इस केस में कोई और तथ्य या साक्ष्य सामने आते हैं, तो उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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