
गोवा क्लब अग्निकांड: थाईलैंड से भारत लाए गए लूथरा ब्रदर्स, BNS की इन धाराओं में होगी कार्रवाई, मिलेगी इतनी सजा
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गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से भारत लाए गए हैं. 25 लोगों के मारे जाने की इस दर्दभरी वारदात के सिलसिले में बीएनएस की किन धाराओं में कार्रवाई होगी और क्या हो सकती है सजा? पढ़ें पूरी कहानी.
Goa Club Fire Case: गोवा के चर्चित नाइटक्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से भारत लाया गया है. दोनों आरोपी दोपहर करीब 1:45 बजे इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे. लूथरा ब्रदर्स उस नाइटक्लब के को-ओनर हैं, जहां 6 दिसंबर 2025 को भीषण आग लगी थी. इस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. अब उनकी भारत वापसी के बाद इस मामले की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है.
गोवा ले जाने की तैयारी योजना के मुताबिक ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद दोनों भाइयों को देर रात गोवा लाया जाएगा. गोवा पहुंचते ही उन्हें सीधे अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा. यहां उनसे आग लगने की घटना और क्लब प्रबंधन से जुड़े सवालों पर पूछताछ होगी. पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में कई नए खुलासे हो सकते हैं. इस केस में अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.
17 दिसंबर को कोर्ट में पेशी संभव पुलिस के मुताबिक आरोपियों को 17 दिसंबर को मापुसा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जा सकता है. कोर्ट में रिमांड और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला होगा. पुलिस इस दौरान क्लब की फायर सेफ्टी व्यवस्था और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े दस्तावेज पेश कर सकती है. कोर्ट की अनुमति मिलने पर पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगी जा सकती है.
कैसे फरार हुए थे लूथरा ब्रदर्स? हादसे के कुछ घंटों बाद ही दोनों आरोपी मुंबई से थाईलैंड के फुकेट के लिए रवाना हो गए थे. गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था. इसके बाद इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दोनों के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए थे. आखिरकार थाईलैंड में उन्हें डिटेन किया गया और अब भारत लाया गया है.
बीएनएस की धारा 105: गैर इरादतन हत्या एफआईआर में बीएनएस की धारा 105 लगाई गई है, जो आईपीसी की धारा 304 के समकक्ष है. यह धारा हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या से जुड़ी है. अगर किसी कृत्य से जान लेने का इरादा साबित होता है, तो आजीवन कारावास या 5 से 10 साल की सजा हो सकती है. वहीं केवल ज्ञान के आधार पर अपराध साबित होने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना संभव है.
बीएनएस की धारा 125: जान और निजी सुरक्षा को खतरा धारा 125 उन लापरवाह कामों पर लागू होती है, जिनसे लोगों की जान या सुरक्षा खतरे में पड़ती है. इस धारा में तीन महीने तक की जेल या ₹2,500 तक का जुर्माना हो सकता है. अगर चोट लगती है तो 6 महीने तक की जेल और ₹5,000 तक जुर्माने का प्रावधान है. गंभीर चोट की स्थिति में सजा 3 साल तक और जुर्माना ₹10,000 तक हो सकता है.

आरोप है कि उन्नाव रेप केस की नाबालिग पीड़िता को 11 से 20 जून 2017 के बीच कुलदीप सेंगर ने अगवा कर रेप किया. इसके बाद उसे 60 हजार रुपये में बेच दिया गया. बाद में पीड़िता को माखी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया. आरोप यह भी है कि पीड़िता को पुलिस अधिकारियों की ओर से लगातार धमकाया गया और सेंगर के निर्देश पर चुप रहने का दबाव बनाया गया. इसके बाद रेप, अपहरण और आपराधिक धमकी सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया.

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