गवाही सिर्फ इस आधार पर खारिज नही कि जा सकती कि उसने बचाने का प्रयास नही किया-सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अपनी प्रेमिका की हत्या करने के दोषी की अपील को खारिज करते हुए उम्रकैद की सजा को बहाल रखा है. दोषी सुरेश यादव को छत्तीसगढ सरकार सितंबर 2019 में रिहा कर चुकी हैं.
नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2004 में दिनदहाड़े युवती की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को राहत देने से इंकार करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को बहाल रखा हैं. कोर्ट का फैसला आने से करीब 3 साल पूर्व ही दोषी को छत्तीसगढ सरकार जेल से रिहा कर चुकी है.जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रमनाथ की बैंच ने इस मामले में दायर अपराधिक अपील को भी खारिज कर दिया हैं.
दूसरे से बात करते देख कि थी हत्या सुरेश यादव उर्फ गुड्डू मृतका से प्रेम करता था. एक दिन मृतका को किसी ओर से बात करते हुए देखने पर उसने दिनदहाड़े उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने 21 इंच के चाकु से अपनी प्रेमिका के शरीर पर 12 से ज्यादा बार हमला किया. जिससे युवती के शरीर पर कई गहरे घाव होने से उसकी मौत हो गयी. हत्या करते हुए उसे गांव के ही एक व्यक्ति ने देखा. बाद में पुलिस ने सुरेश यादव को गिरफतार कर लिया जेल भेज दिया. ट्रायल के बाद 2004 में एडिशनल सेशन जज दुर्ग ने युवती की हत्या के मामले में सुरेश यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी. छत्तीसगढ हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उम्रकैद की सजा को बहाल रखा.
Delhi Baby Care Center Fire: देश की राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. यहां के एक बेबी अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई है. वहीं, 5 बच्चों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. उनका इलाज चल रहा है, जबकि एक बच्चा वेंटिलेटर पर है. रिपोर्ट्स की मानें, तो यह घटना शनिवार 25 मई देर रात की है.
Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.