
क्या पति तलाक पर पत्नी से एलिमनी मांग सकता है, कानून क्या है? ज्योति मौर्य के खिलाफ पति कोर्ट में
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या को पति की गुजारा भत्ता संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया है. आलोक ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि उनकी पत्नी एक प्रशासनिक अधिकारी है, जबकि वह एक मामूली सरकारी नौकरी करते हैं और वह कई बीमारियों से भी पीड़ित हैं. इसीलिए वह गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं.
आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने उनकी पत्नी ज्योति मौर्य से गुजारा भत्ता मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. आलोक की गुजारा भत्ता संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले पर 8 अगस्त को सुनवाई होगी. इसी बीच सवाल उठ रहा है कि क्या पति तलाक पर पत्नी से एलिमनी मांग सकता है और इस बारे में कानून क्या कहता है.
दरअसल, ज्योति मौर्य ने प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में आलोक से तलाक के लिए याचिका दायर की है जो कि अभी लंबित है. इसी याचिका के लंबित रहने के दौरान आलोक ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत भरण-पोषण के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन दायर किया था, जिसे 4 जनवरी 2025 को कोर्ट ने खारिज कर दिया. फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष प्रथम अपील दायर की है.
क्या कहता है कानून
आलोक मौर्य ने हिंदू मैरिज एक्ट (हिंदू विवाह अधिनियम), 1955 की धारा 24 के तहत, तलाक या अन्य वैवाहिक विवादों के दौरान पति या पत्नी में से कोई भी पक्ष गुजारा भत्ता मांग सकता है, बशर्ते वह आर्थिक रूप से कमजोर हो या खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो. ये प्रावधान सभी पर लागू होता है, क्योंकि ये लिंग-निरपेक्ष प्रावधान है, यानी पति भी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है. अगर वह ये साबित कर सके कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और पत्नी की आय पर्याप्त है.
8 अगस्त को होगी सुनवाई
आलोक की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 अगस्त का तारीख मुकर्रर की है.

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