केंद्र सरकार ने संसद में बताया- क़ानूनों के तहत एंटी-नेशनल शब्द परिभाषित नहीं
The Wire
केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी. ओवैसी ने बीते तीन साल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की संख्या भी पूछी थी, जिसके जवाब में कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं, ऐसी गतिविधियों में गिरफ़्तार लोगों के आंकड़े केंद्र सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते.
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि कानूनों के अंतर्गत ‘राष्ट्र विरोधी’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है. साथ ही यह भी बताया गया कि आपातकाल के दौरान सबसे पहले 1976 में संविधान में इसे शामिल किया गया और फिर एक साल बाद हटा भी दिया गया.
केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.
ओवैसी ने दरअसल सवाल किया था कि क्या सरकार ने देश के किसी कानून, 11 नियमों या किसी अन्य कानूनी अधिनियम के तहत राष्ट्र विरोधी शब्द का अर्थ परिभाषित किया है.
इसके जवाब में कहा गया कि आपातकाल के दौरान संवैधानिक संशोधन के जरिये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को शामिल किया गया था लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया.