
'कांग्रेस के UAPA प्रेम की वजह से मुसलमानों की ज़िंदगियां बर्बाद...' ओवैसी का गहलोत सरकार पर हमला
AajTak
राजस्थान की हाई कोर्ट ने जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में सभी 4 दोषियों को बरी कर दिया. असादुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, अदालत के अनुसार, कई सुबूत जाली दिखाई देते हैं, जांच अधिकारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए. गहलोत सरकार जांच करने के बजाए अपील करना चाहती है. कहां हैं वे लोग जो जयपुर में सेमिनार करके 'मोहब्बत की दुकान' लगा रहे थे? उनका स्टैंड क्या है?
राजस्थान की हाई कोर्ट ने जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में सभी 4 दोषियों को बरी कर दिया. कोर्ट से बरी हो जाने के बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है. सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर करेगी. सीएम ने शुक्रवार को भी एक ट्वीट किया और कहा कि उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षण के बाद जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला लिया है. राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ वकील लगाकर पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी. इसके बाद AIMIM अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी ने जयपुर बम ब्लास्ट केस को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने शनिवार को एक के बाद एक कई ट्वीट करके इस ब्लास्ट केस पर टिप्पणी की. ओवैसी ने कहा, हाईकोर्ट ने जयपुर ब्लास्ट केस में ATS के अधिकारी पर गंभीर सवाल उठाए थे. अदालत ने कहा कि कई सुबूत जाली दिखाई देते हैं, जांच अधिकारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए. गहलोत सरकार जांच करने के बजाए अपील करना चाहती है. कहां हैं वे लोग जो जयपुर में सेमिनार करके 'मोहब्बत की दुकान' लगा रहे थे? उनका स्टैंड क्या है?
AIMIM अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस के UAPA प्रेम की वजह से न जाने कितने ही हज़ारों मासूम मुसलमानों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं. कुछ महीने पहले राजस्थान में हिंदुत्ववादियों ने जुनैद-नासिर की नृशंस हत्या कर दी थी, अबतक सिर्फ एक ही आरोपी पकड़ा गया. उन्होंने आगे ट्वीट किया, ख़्वाजा अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट में जिन दोषियों को बरी किया गया था उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ मोदी सरकार ने अपील नहीं किया. तब गहलोत सरकार चुप क्यों थी? इससे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कांग्रेस का दिल किस के लिए धड़कता है.
क्या था कोर्ट का फैसला राजस्थान की हाई कोर्ट ने जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में सभी 4 दोषियों को बरी कर दिया. अदालत ने इस मामले में डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दोषियों की अपील को मंजूर करते हुए उनके पक्ष में राहत भरा फैसला सुनाया. राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने मामले के दोषी एक नाबालिग का मामला किशोर बोर्ड को भेजा. बाकी सभी अभियुक्तों को बरी किया.
CM ने बुलाई थी हाई लेवल मीटिंग राजस्थान हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद प्रदेश में भारी आक्रोश को देखते हुए शुक्रवार रात मुख्यमंत्री आवास में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जहां इस पर फैसला लिया गया. सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी. सरकार के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) राजेंद्र यादव की सेवाएं भी समाप्त करने का फैसला किया जिन्हें इस मामले में पेश होने के लिए नियुक्त किया गया था.
उच्च स्तरीय बैठक में जांच के बाद जयपुर बम ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया गया है. गहलोत ने ट्वीट किया, राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ वकीलों को शामिल करके पीड़ितों को न्याय दिलवाएगी. बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख सचिव (गृह) आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
साल 2008 के ब्लास्ट में मारे गए थे 71 लोग उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने बुधवार को चारों आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने अपने आदेश में पांचवें व्यक्ति शाहबाज हुसैन को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने की भी पुष्टि की. बता दें कि 13 मई, 2008 को माणक चौक खंडा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम धमाकों से जयपुर दहल उठा था. इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे. रामचंद्र मंदिर के पास से एक जिंदा बम बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया था.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.

इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.

हरियाणा में चार मासूमों के सीरियल मर्डर केस ने झकझोर कर रख दिया है. खूबसूरती से जलन, रिश्तेदारों की बच्चियों और अपने ही तीन साल के बेटे तक को पानी में डुबोकर मारने वाली साइको किलर पूनम अब उसी गांव की जेल में है, जहां वह पली-बढ़ी. गिरफ्तारी के बाद से पूनम जेल की बैरक में बेचैनी है. न ठीक से नींद आ रही, ना खाना निगल पा रही है.

टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसे डिजाइन में मस्जिद निर्माण के फैसले ने पश्चिम बंगाल में जोरदार घमासान खड़ा कर दिया है. BJP ने आरोप लगाया है कि यह कदम लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए उठाया जा रहा है. वहीं TMC ने इसे बेबुनियाद करार दिया और दावा किया कि कबीर BJP के इशारे पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

दिल्ली के संगम विहार इलाके में मामूली विवाद के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 27 साल के इरशाद के रूप में हुई है, जिसे परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार वालों के आरोप पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.

केरल के कोल्लम में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 का हिस्सा धंसने से चार गाड़ियां फंसी हैं. यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है. कांग्रेस ने इस हादसे का वीडियो जारी कर के राज्य सरकार पर कड़ी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यह राजमार्ग एक टाइम बम की तरह है, जो कभी भी और कहीं भी टूट सकता है, जिससे राजमार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों की जान को खतरा होगा.

इंडिगो संकट के बीच देशभर में कई रूटों पर अचानक बढ़े हवाई किरायों को लेकर यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई थी. अब केंद्र सरकार ने खुद दखल देते हुए एअरलाइंस की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठा लिया है. विमान किराए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एअरलाइंस को निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने कहा है कि तय सीमा से ज्यादा किराया ना लिया जाए.


