
उम्रकैद या फांसी? आरजी कर हॉस्पिटल रेप-मर्डर केस के दोषी की सजा पर थोड़ी देर में फैसला
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Kolkata RG Kar rape murder case: कोलकाता के जिस डॉक्टर से रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, उस मामले में थोड़ी देर के अंदर ही अदालत फैसला सुनाने वाली है. मुख्य आरोपी संजय को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. अब देखना यह है कि उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है या फिर उम्रकैद की.
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय की सजा का थोड़ी देर में ऐलान होने वाला है. अब देखना यह है कि उसे फांसी होती है या उम्रकैद की सजा दी जाती है.
सजा सुनाने से पहले जज ने संजय से कहा,'मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं. संभावित सजा के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे?' इस पर संजय ने कहा,'मुझे बिना किसी वजह के फंसाया गया है. मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, अगर मैं अपराध करता तो क्राइम सीन में ही माला टूट जाती. मुझे बोलने नहीं दिया गया. कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए.'
जज ने कहा- तुम पहले ही दोषी साबित हो चुके
संजय की दलील पर जज ने कहा,'मैंने तुम्हें, मुझसे बात करने के लिए करीब आधा दिन दिया था. मैंने तुम्हें 3 घंटे तक सुना. मेरे सामने जो भी आरोप, सबूत, दस्तावेज, गवाह पेश किए गए, उनकी जांच की गई और इनके आधार पर मैंने तुम्हें दोषी पाया है. तुम पहले ही दोषी साबित हो चुके हो. अब मैं सिर्फ सजा के बारे में तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं. तुम्हारे परिवार में कौन-कौन है? क्या वे तुमसे संपर्क रखते हैं?' इस पर संजय ने कहा कि वह जब से जेल में है, उससे कभी कोई नहीं मिला.
मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद दोष साबित
बता दें कि कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दो दिन पहले (18 जनवरी) दोषी करार दिया था. जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया था. सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया था. जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा था, 'तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए.'

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