उपद्रवियों की भीड़ में शामिल हुए तो फंसोगे, जानिए देश में Riots को लेकर क्या है कानून और सजा का प्रावधान
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आईपीसी की धारा 159 में 'दंगा' की परिभाषा दी गई है. इसके मुताबिक, किसी सार्वजनिक स्थान पर जब दो या उससे ज्यादा व्यक्ति लड़ते हैं और सार्वजनिक शांति में बाधा डालते हैं तब कहा जाता है कि वो दंगा करते हैं. कानून में इसको लेकर स्पष्ट प्रावधान बनाए गए हैं.
बिहार और पश्चिम बंगाल रामनवमी से हिंसा की आग में जल रहे हैं. दोनों ही राज्यों में 30 मार्च को हिंसा हुई थी, तब से ही वहां तनाव है.
बिहार के रोहतास जिले के सासाराम और नालंदा जिले के बिहारशरीफ में हिंसा हुई थी. पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा की बात कही है. वहीं, बंगाल के हुगली जिले के रिश्रा और सीरमपुर में हिंसा हुई थी. हालांकि, दोनों ही राज्यों की पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया है.
बिहार में हुई हिंसा के मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, पश्चिम बंगाल में भी कई गिरफ्तारियां हुईं हैं.
बिहार के डीजीपी ने बताया पहली नजर में रामनवमी के दिन हुईं घटनाएं सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश थी. जबकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया है.
बहरहाल, दोनों ही राज्यों में पुलिस दंगा-फसाद और हिंसा करने वालों की पहचान कर रही है. ऐसे में जानते हैं दंगों पर क्या है कानून? और अगर आप भी किसी उकसावे में आकर ऐसी किसी हिंसा या दंगे का हिस्सा बनते हैं तो क्या एक्शन हो सकता है?
दंगा किसे कहेंगे?
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