
आईपीएस ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ NCSC पहुंचे समीर वानखेड़े, जांच को तैयार आयोग
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ज्ञानेश्वर सिंह ने क्रूज ड्रग मामले (आर्यन खान मामले) के बाद उनके और अन्य के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी की थी. विजिलेंस इंक्वायरी में वरिष्ठ अधिकारियों सहित एनसीबी के आरोपित 7 से 8 अधिकारियों के खिलाफ कई प्रक्रियात्मक खामियां और विजिलेंस इशू पाए गए थे.
मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग मामले के बाद से चर्चा में आए आईआरएस समीर वानखेड़े ने आईपीएस ज्ञानेश्वर सिंह, डीडीजी, एनसीबी के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से शिकायत की है. ज्ञानेश्वर सिंह ने क्रूज ड्रग मामले (आर्यन खान केस) के बाद उनके और अन्य के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी की थी. विजिलेंस इंक्वायरी में वरिष्ठ अधिकारियों सहित एनसीबी के आरोपी 7 से 8 अधिकारियों के खिलाफ कई प्रक्रियात्मक खामियां और विजिलेंस इशू पाए गए थे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को समीर दयांडे वानखेड़े से 17 अक्टूबर को एक शिकायत मिली और आयोग ने मामले की जांच करने का निर्णय लिया है. इसके बाद NCSC के आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात की है और अपने मामले पर विस्तार से चर्चा की है. आयोग ने पाया है कि याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव और उत्पीड़न हुआ है, इसलिए आयोग चाहता है कि यहां मामला लंबित होने तक इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाए.
आयोग ने CBIC बोर्ड से एनसीबी की स्पेशल इंक्वाइरी टीम की ओर से प्रस्तुत ओरिजनल डॉक्युमेंट्स को देखने और जांच के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की है. इसमें लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर या तो ई-मेल/डाक या व्यक्तिगत रूप से मामले के पूर्ण तथ्य एवं जानकारी को प्रस्तुत करें. साथ ही कहा गया है कि यदि आयोग को निर्धारित समय के भीतर आपसे जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और व्यक्तिगत रूप से आपकी उपस्थिति के लिए सम्मन जारी कर सकता है.
गौरतलब है कि एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जाति को लेकर सालभर से चल रहे विवाद को खत्म करते हुए कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने वानखेड़े को बीते अगस्त में क्लीन चिट दे दी थी. कमेटी ने समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र को बरकरार रखा . कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने 91 पेज के आदेश में उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वानखेड़े जन्म से मुसलमान हैं. जांच कमेटी ने अपने आदेश में कहा कि समीर वानखेड़े और उनके पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया था और न ही मुस्लिम धर्म को अपनाया था. कमेटी ने आगे कहा कि समीर वानखेड़े और उनके पिता महार- 37 अनुसूचित जाति के हैं जो हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त है.

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