अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं, अब 29 अप्रैल को होगी सुनवाई
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं मिली. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है. केजरीवाल ने ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है.
नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं मिली. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है. केजरीवाल ने ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है. Supreme Court asks ED to file its response on or before April 24. Supreme Court posts the plea of Kejriwal on the week commencing from April 29.