
अतीक अहमद पर फिर कसा कानूनी शिकंजा, एक और अपहरण केस में आरोप तय... होगी सजा!
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व्यापारी मोहित जायसवाल का अपहरण करके पिटाई करने और संपत्ति लिखाने के मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर आरोप तय किए गए. अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है.
माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अतीक और उसके बेटे उमर पर व्यापारी मोहित जायसवाल का अपहरण करके पिटाई करने और संपत्ति लिखाने के मामले में आरोप तय हो गए हैं. इस सुनवाई के दौरान अतीक अहमद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था.
लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर आरोप तय किए गए. अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है. अतीक आज साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, जबकि अतीक अहमद के बेटे उमर को लखनऊ जेल से सीबीआई कोर्ट लाया गया.
पेशी से लखनऊ जेल जाते हुए अतीक के बेटे उमर ने आजतक से कहा कि घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है. गौरतलब है कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी हैं. कल ही फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता को कानूनी झटका लगा है. कोर्ट ने शाइस्ता की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी.

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