अतीक-अशरफ हत्या केस: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, पूछा- नाबालिग बेटे पुलिस कस्टडी में क्यों?
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यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है. कोर्ट ने यूपी सरकार से अब तक की जांच के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है. इसके साथ ही सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने यह भी कहा कि अतीक के नाबालिग बेटे अगर अपराध में शामिल नहीं हैं तो अब तक हिरासत में क्यों हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने सरकार के ढीले रवैए पर नाराजगी जताई और कहा- हम जानना चाहते हैं कि जांच में अब तक क्या हुआ? मुकदमे किस चरण तक पहुंचे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से यह भी पूछा कि अतीक के दो नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत मे क्यों रखा गया है? अगर वो किसी अपराध में शामिल नहीं हैं तो उन्हें रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा जा सकता?
बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना 15 अप्रैल की है. पुलिस कस्टडी में जब अतीक और अशरफ को कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था, तभी तीनों शूटर अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया. घटना में दोनों भाइयों की मौके पर मौत हो गई थी. तीनों हमलावर पत्रकार बनकर पहले से ही अस्पताल पहुंच गए थे. इस घटना से दो दिन पहले अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया था.
'जेल में भी हो रही हैं ऐसी घटनाएं'
इस मामले में अतीक का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. बहन आएशा नूरी और वकील विशाल तिवारी ने याचिका में डबल मर्डर की जांच के लिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी गठित करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह सिर्फ हाई प्रोफाइल केस का मामला नहीं है. ऐसी घटनाएं जेल में भी हो रही हैं. वो कौन लोग हैं जो ट्रैक करते हैं? जेल से एक नेक्सस यानी मिलीभगत के जरिए काम किया जा रहा है.
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'मामले को टालने की मांग पर यूपी सरकार को फटकार'
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