US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ‘NO BAN’ बिल पास, धर्म के आधार पर नहीं लग सकेगा ट्रैवल बैन
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अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बिल पास किया है. इसमें प्रावधान है कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति धर्म के आधार पर ट्रैवल बैन नहीं लगा सकेगा.
अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बिल पास किया है. इसमें प्रावधान है कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति धर्म के आधार पर ट्रैवल बैन नहीं लगा सकेगा. नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे आगे की ओर अहम कदम बताते हुए स्वागत किया है. इस बिल के कानून बनने के लिए अमेरिकी सीनेट में इसका पास होना जरूरी है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बुधवार को बिल के समर्थन में 218 और विरोध में 208 वोट पड़े. बिल को औपचारिक तौर पर ‘नो बैन एक्ट’ नाम दिया गया है. बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कई मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका की यात्रा करने पर रोक लगाने का विवादित कदम उठाया था. NEW: the #NOBANAct passed the House ✅ Since the Muslim ban went into effect, @RepJudyChu & I have been working to ensure that no president can ever again enact such a discriminatory ban based on fear & prejudice. I look forward to advancing this legislation through the Senate. अमेरिकी सीनेटर क्रिस कून्स ने ट्वीट में हाउस में बिल पास होने की जानकारी दी. इस ट्वीट में कून्स ने ये भी लिखा कि जब से मुस्लिम बैन प्रभावी हुआ तब से वो और जूडी चू @RepJudyChu ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे थे कि कोई भी राष्ट्रपति आगे इस तरह का भेदभाव वाला बैन लागू न कर सके जो डर और पूर्वाग्रह पर आधारित हो. मैं अब इस बिल के सीनेट से आगे बढ़ने की ओर देख रहा हूं.पुणे के हिट एंड रन केस में आज कई खुलासे हुए. अब पुणे पुलिस उस आदेश की भी जांच कर रही है जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को हादसे पर निबंध लिखने की सजा देकर घर जाने दे दिया था. पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या ऐसी सजा बोर्ड ने अपनी मर्जी से सुनाई या उस बोर्ड के सदस्य पर किसी का कोई प्रभाव था. देखें रणभूमि.
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