
US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के किन टैरिफ को किया खारिज? जानिए पूरा मामला
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अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा IEEPA कानून के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर लगभग सभी देशों पर टैक्स लगाना अधिकारों का अतिक्रमण था.
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनके द्वारा इमरजेंसी कानून के तहत लगाए गए टैरिफ को खारिज कर दिया है. 6-3 के फैसले में कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने 1977 के इंरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल कर अपनी अधिकार सीमा से आगे बढ़कर कदम उठाया.
IEEPA कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद व्यापार को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, लेकिन पहले कभी इसका इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया गया था. ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस कानून का इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए किया.
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आइए जानते हैं कि ट्रंप के किन टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, और दूसरे टैक्स जो आज भी लागू हैं और जिनपर कोर्ट के आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
'लिबरेशन डे' टैरिफ पर रोक
पिछले साल 2 अप्रैल को ट्रंप ने 'लिबरेशन डे' का ऐलान करते हुए दुनिया के लगभग हर देश पर टैरिफ लगा दिए थे. दर्जनों देशों पर 50 प्रतिशत तक 'रेसिप्रोकल' टैरिफ और लगभग सभी पर 10 प्रतिशत बेसलाइन टैक्स लगाया गया.

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