
UP, MP के बाद अब गुजरात में 'लव जिहाद' पर कानून, 7 साल तक सजा का प्रावधान
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उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में लव जिहाद पर कानून बनने वाला है. गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2003 में संशोधन किया जाएगा, ताकि शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके.
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में लव जिहाद पर कानून बनने वाला है. सरकार शादी के लिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कानून बनाने जा रही है. इसके लिए गुजरात सरकार विधानसभा सत्र के दौरान एक विधेयक पेश करेगी. विधेयक को मंजूरी मिलते ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाला गुजरात तीसरा राज्य बन जाएगा. गुजरात सरकार का कहना है कि धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक में संशोधन को बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा, इससे 'लव जिहाद' से निपटने में मदद मिलेगी. गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2003 में संशोधन किया जाएगा, ताकि शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके.
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