
SC Presidential Reference LIVE: 'गवर्नर बिल को रोक नहीं सकते, पर उनकी पावर पर अंकुश असंवैधानिक', प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का फैसला
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सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए 14 संवैधानिक सवालों पर फैसला सुना रही है, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की विधेयकों पर कार्रवाई की समय-सीमा और उनकी शक्तियों से जुड़े हैं. यह संदर्भ उस फैसले के बाद आया था जिसमें अदालत ने कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को पारित बिलों पर तय अवधि में निर्णय लेना होगा, जिस पर राष्ट्रपति ने संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन की चिंता जताई थी.
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए 14 संवैधानिक सवालों पर अपनी राय दे रही है, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की ओर से विधेयकों पर कार्रवाई की समय-सीमा और उनकी शक्तियों से जुड़े हैं.
यह संदर्भ उस फैसले के बाद आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को पारित बिलों पर तय अवधि में निर्णय लेना होगा. राष्ट्रपति ने इस पर संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन की चिंता जताई थी.
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दस दिनों की सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे गए इस फैसले का असर संघीय ढांचे, राज्यों के अधिकार और गवर्नर की भूमिका पर व्यापक होगा. अदालत यह स्पष्ट करेगी कि क्या वह गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय कर सकती है और क्या अनुच्छेद 200 व 201 के तहत उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं.
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