RBI ने इन कार्ड कंपनियों के देश में डेटा स्टोर नहीं करने पर लगाई ये रोक! आप पर क्या होगा असर?
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम के मुताबिक देश में पेमेंट से जुड़ा कोई भी काम करने वाली सभी कंपनियों को इसका डेटा देश में ही स्टोर करना अनिवार्य है. ऐसे में नियमों का सही से पालन नहीं करने पर RBI ने दो कार्ड कंपनियों पर कुछ रोक लगाई हैं. जानिए कौन सी कंपनियां हैं ये और इसका आप पर क्या असर होगा?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम के मुताबिक देश में पेमेंट से जुड़ा कोई भी काम करने वाली सभी कंपनियों को इसका डेटा देश में ही स्टोर करना अनिवार्य है. ऐसे में नियमों का सही से पालन नहीं करने पर RBI ने दो कार्ड कंपनियों पर कुछ रोक लगाई हैं. जानिए कौन सी कंपनियां हैं ये और इसका आप पर क्या असर होगा? अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनर्स क्लब को फटकार RBI ने क्रेडिट कार्ड कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डायनर्स क्लब इंटरनेशनल को उसके ‘स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा’ के नियमों का पालन नहीं करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है. साथ ही कुछ रोक भी लगाई हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या हैं आरबीआई के स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा नियम क्या हैं स्टोरेज ऑफ पेमेंट के नियम RBI के इन नियमों के तहत देश में काम करने वाली सभी तरह की पेमेंट कंपनियों को भुगतान से जुड़े डेटा को हिन्दुस्तान में ही स्टोर करना होता है. इसमें एंड टू एंड ट्रांजैक्शन डिटेल, जुटाई गई अन्य जानकारी इत्यादि सभी शामिल हैं. कंपनियां इस डेटा को देश से बाहर नहीं ले जा सकती हैं. साथ ही उन्हें CERT-In से जुड़े ऑडिटर पैनल से ऑडिट कराई हुई सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट भी आरबीआई को सौंपनी होती है.More Related News
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