
NPS का बदला नियम... अब सिर्फ ₹5000 के निवेश पर मिलेंगे 92 लाख, मंथली पेंशन भी!
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पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कुछ दिन पहले ही एनपीएस के तहत एक बड़ा बदलाव किया है. अब नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लोग अपने कुल कॉपर्स में से एकमुश्त रकम 80 फीसदी निकाल सकते हैं, लेकिन पेंशन के लिए एन्युटी खरीद सिर्फ 20 फीसदी ही होगी.
पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कुछ दिन पहले ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए NPS में बड़े बदलाव की जानकारी दी थी. इसके मुताबिक अब नॉन-गवर्नमेंट एम्प्लाई एनपीएस में अपने कुल निवेश को रिटायरमेंट के समय ही 80 फीसदी तक पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं और 20 फीसदी की एन्युटी खरीद सकते हैं, जिसपर बाद में पेंशन मिलती रहेगी. पहले यह 60 और 40 फीसदी का नियम था.
इस नियम के बदलने के बाद अब पेंशन अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन एकमुश्त मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी. इसी प्रक्रिया को थोड़ा और समझने के लिए हम 5000 रुपये पर कैलकुलेशन किया है. आइए जानते हैं अगर आप अभी 5000 रुपये का निवेश हर महीने शुरू करते हैं, तो रिटायमेंट पर कितने रुपये मिलेंगे और पेंशन अमाउंट कितना हो सकता है?
मान लीजिए अगर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी 5000 रुपये मंथली निवेश करता है, तो सालाना निवेश 60 हजार रुपये होगा. अब एवरेज 10 फीसदी का ब्याज भी मान लेते हैं और रिटायमेंट की उम्र 60 साल की रखते हैं. साथ ही एन्युटी खरीदने के बाद सालाना रिटर्न एवरेज 6% भी मान लेते हैं. ये सभी शर्त रखने के बाद कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा...
अगर कोई 30 साल की उम्र से निवेश शुरू करता है तो
30 साल की उम्र में 5000 रुपये हर महीने निवेश शुरू करने के बाद 60 साल की उम्र तक कुल कॉपर्स 1.15 करोड़ रुपये रुपये जमा हो जाएगा. अब नए नियम के मुताबिक, निवेशक कुल कॉपर्स में से 80 फीसदी तक अमाउंट निकाल सकते हैं यानी 1.15 करोड़ रुपये में से 92 लाख रुपये एकमुश्त निकल जाएंगे, लेकिन 23 लाख रुपये की एन्युटी खरीदनी होगी, जो कुल कॉपर्स का 20 फीसदी हिस्सा है.
23 लाख रुपये की एन्युटी पर एवरेज सालाना 6 फीसदी का रिटर्न मान लेते हैं. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद भी निवेशकों को 11000 से 12000 रुपये की पेंशन हर महीने मिलती रहेगी.













