
Marital rape: पत्नी से जबरन संबंध बनाना अपराध है या नहीं, 11 मई को दिल्ली HC सुनाएगा फैसला
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संस्कृति में वैवाहिक दुष्कर्म की अवधारणा ही नहीं है. इसे दुष्कर्म की श्रेणी में लाते ही यह IPC की धारा 375 में आ जाएगा और इस धारा में दुष्कर्म साबित हुआ तो दंड जरूर मिलेगा.
दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को वैवाहिक रेप को अपराध घोषित करने के मामले में अपना फैसला सुनाएगा. इस मामले में पहले केंद्र सरकार ने मौजूदा कानून की तरफदारी की थी लेकिन बाद में यू टर्न लेते हुए इसमें बदलाव की वकालत की. हाई कोर्ट ने 21 फरवरी को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट ने समाधान के बताए थे दो तरीके
फरवरी में हुई सुनवाई में बेंच के अगुआ जज न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा था कि केंद्र सरकार को ही इस मुद्दे पर निर्णय लेने की जरूरत है. मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के मुद्दे का समाधान करने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं- अदालत का फैसला या कानून बनाकर. अगर केंद्र अपना रुख स्पष्ट नहीं करता है तो अदालत रिकॉर्ड में उपलब्ध हलफनामे के साथ आगे बढ़ेगी. इस मसले को हल करने का कोई तीसरा तरीका नहीं है.
मामले में पहले सरकार का यह कहा था
केंद्र सरकार ने अपने पहले के हलफनामे में कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया जा सकता है. क्योंकि, इससे 'विवाह नाम की संस्था' खतरे में पड़ सकती है. इसे पतियों के उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन अब सरकार इस मसले से जुड़े कई आयामों पर विचार कर रही है.
सभी राज्यों का रुख जानना जरूरी

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