
LPG प्रोडक्शन बढ़ाने और सप्लाई बहाल रखने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम
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पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि वे प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल के बजाय केवल एलपीजी उत्पादन के लिए करें. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
सरकार ने घरेलू रसोई गैस की बिना रुकावट सप्लाई पक्का करने के लिए Essential Commodities Act यानी ज़रूरी वस्तु अधिनियम (ECA) लागू किया है. इसके तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने और ज़रूरी हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम को LPG पूल में डालने का निर्देश दिया गया है.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से सोमवार देर शाम जारी किए गए इस निर्देश के मुताबिक, रिफाइनरियों को C3 और C4 स्ट्रीम के पूरे आउटपुट को LPG प्रोडक्शन की तरफ लगाना होगा, जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन और ब्यूटेन शामिल हैं.
यह कदम घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिससे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन के बजाय रसोई गैस की प्राथमिकता बनी रहे.
क्या बदलाव आएगा?
आदेश के तहत, इन स्ट्रीम्स की सप्लाई सिर्फ़ तीन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियो- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को ही की जानी चाहिए, जो मिलकर देश में घरेलू LPG का लगभग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं.
मिनिस्ट्री ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी इन स्ट्रीम्स को पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन या दूसरे डाउनस्ट्रीम इस्तेमाल के लिए डायवर्ट करने से रोक दिया है, जिससे घरेलू LPG सप्लाई को प्रायोरिटी दी जा सके.

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