
LIVE: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे
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वाराणसी में जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने को लेकर दायर याचिका पर फैसला आना है, तो वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. उधर, ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है.
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ दो और वकील को सर्वे कमेटी में शामिल किया है. साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने के लिए कहा है.
दरअसल, अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. इस पर 3 दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
5 महिलाओं ने दायर की है याचिका
इससे पहले 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी की रोज पूजा का अधिकार मांगा था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था. साथ ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था. लेकिन सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में हंगामा हो गया था. इसके बाद सर्वे नहीं हो पाया था.
मथुरा विवाद को लेकर दायर सभी वाद का 4 महीने में हो निपटारा- हाईकोर्ट
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश दिया है कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए. साथ ही हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने पर एकपक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश भी दिया है. भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया.

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