LIVE: कोर्ट के आदेश के बाद रात 2 बजे ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हुई पूजा, प्रशासन ने आधी रात को हटवाए बैरिकेड
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बुधवार को जिला अदालत के आदेश के बाद पूजा की व्यवस्था के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस और विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारियों की देर रात तक बैठक हुई और रात 2 बजे ये ऐलान कर दिया गया कि कोर्ट के आदेश का पालन हो चुका है.
वाराणसी के लिए 30 साल बाद वही सुबह लौट आई है, जब ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में घंटियों के साथ आरती की आवाज गूंजा करती थी. जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी के उस व्यास तहखाने में आधी रात को 2 बजे पूजा हुई जहां 30 साल तक पूजा करने पर रोक लगी हुई थी.
कोर्ट के आदेश के बाद दरअसल ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के बाहर बुधवार देर रात से अचानक ही हलचल बढ़ने लगी और रात 10 बजे वाराणसी के जिलाधिकारी और डीआईजी ज्ञानवापी के परिसर में पहुंचे. इसके बाद यहां बैरिकेड हटाए गए और ज्ञानवापी परिसर के बाहर पुलिस की जबरदस्त घेराबंदी थी. रात 2 बजे पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी एक साथ बाहर निकले और बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया है. पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक रास्ते तैयार करने, बैरिकेडिंग हटाने के साथ सुरक्षा के सभी इंतजाम कर दिए गए हैं.
वकील बोले- अब सभी आरतियां होंगी
मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, 'एसजी ने कोर्ट के आदेश का पालन किया है. केवीएम ट्रस्ट के पुजारी द्वारा मूर्तियां स्थापित करने के बाद शयन आरती की गई. उनके सामने अखण्ड ज्योति जलाई गई. सभी देवताओं की दैनिक आरती- सुबह की मंगला आरती, भोग आरती, शाम की आरती, देर सूर्यास्त की शाम की आरती, शयन आरती की जाएगी.'
वकील बोले- यह फैसला अभूतपूर्व
अदालत द्वारा 'व्यास का तहखाने' में पूजा की अनुमति दिए जाने के बाद वकील सोहन लाल आर्य ने कहा, "आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. अदालत का बुधवार का फैसला अभूतपूर्व था... व्यवस्थाएं की गई हैं लेकिन यह (व्यास का तहखना) अभी तक भक्तों के लिए नहीं खोला गया है..."