
ITR Notice: ITR भरते ही धड़ाधड़ आ रहे हैं नोटिस, घबराएं नहीं... ये अच्छी बात भी हो सकती है!
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अगर कोई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR Form) में गलत जानकारी देता है, तो आयकर विभाग उसे अलग-अलग एक्ट के तहत नोटिस भेज सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, एक लाख लोगों को आयकर विभाग की ओर से टैक्स नोटिस जारी किए गए हैं.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए बताया था कि देश के 1 लाख टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ओर से नोटिस जारी किया गया है. यहां बता दें कि ऐसे कई कारण हैं, जिनके चलते आपको नोटिस मिल सकता है, इसमें ITR दाखिल न करने से लेकर आय-कटौती या अन्य तरह की जानकारियां गलत पाई जाना भी शामिल है.
आयकर विभाग लगातार दे रहा सलाह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से लगातार टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि आईटीआर फाइल (ITR Filing) करते समय अपने सभी तरह के निवेश (Investment) और आय (Income) की सटीक जानकारी दें, ऐसा न करना यानी आईटीआर में गलत जानकारियां भरना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है और आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है. लेकिन आमतौर पर टैक्सपेयर्स मामूली गलतियां कर देते हैं, जो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है.
आईटीआर भरते समय गलतियों से बचें अगर कोई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR Form) में गलत जानकारी देता है, तो आयकर विभाग उसे अलग-अलग एक्ट के तहत नोटिस भेज सकता है. ITR की दो तरह की स्क्रूटनी प्रोसेस होती है, इनमें से एक मैनुअल और दूसरी कंपल्सरी. लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो गलतियों से बचा जा सकता है और नोटिस नहीं मिलेगा. आइए कुछ ऐसी वजहों पर नजर डालते हैं, जिनकी वजह से विभाग आपको नोटिस भेज सकता है.
ITR नहीं फाइल करना : इनकम टैक्स विभाग कई बार ITR नहीं दाखिल करने के लिए भी टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजता है. अगर आप टैक्स स्लैब (TAX Slab) में आते हैं, तो आईटीआर भरना अनिवार्य है. मान लीजिए कि आप भारतीय नागरिक हैं. लेकिन आप विदेशी संपत्ति के मालिक हैं. इस स्थिति में भी आपको आईटीआर भरना होगा. वरना इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है.
TDS में गलती: आईटीआर दाखिल करते समय आपको TDS को सावधानी से भरना चाहिए. अगर भरा गया टीडीएस और जहां वह जमा हुआ है, उसमें अंतर दिखता है तो आयकर विभाग की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है. इसलिए आईटीआर भरने से पहले ये पता कर लें कि आपका टीडीएस कितना कटा है.
अघोषित आय: एक वित्त वर्ष में आपकी कितनी कमाई है, ये आपको ITR में बताना होता है. साथ ही निवेश की जानकारी भी देनी होती है. ऐसे में अगर आप निवेश से होने वाली कमाई को छुपा लेते हैं, तो आपको नोटिस आ सकता है. नोटिस से बचने के लिए आप अपने बैंक से इंटरेस्ट का स्टेटमेंट मांग लें और उसे आईटीआर में डाल दें. इसके अलावा किसी अन्य सोर्स से भी प्राप्त इनकम के बारे में जरूर जानकारी दें.

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