
Income Tax Raid: क्या होता है इनकम टैक्स छापे के दौरान? जानें, टीम कैसे करती है काम
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आयकर विभाग देश के वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है. यह विभाग उन लोगों को चिन्हित करता है, जो आयकर में घपला करते हैं. मतलब कि वो लोग जिनकी आय और कर में अंतर मिलता है. या जिन लोगों पर कर चोरी का शक होता है. या जिनके पास ब्लैक मनी होने की गुप्त सूचना मिलती है.
भारत में मौजूद ब्रिटिश सरकार की समाचार सेवा BBC के दफ्तरों पर आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बड़े स्तर पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है. छापेमारी की वजह टैक्स में गड़बड़ी को बताया जा रहा है. आयकर विभाग ने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर मंगलवार की दोपहर से छापेमारी शुरू कर दी थी, जो अभी तक चल रही है. ऐसे में कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आयकर विभाग रेड या छापेमारी कैसे करता है? इसकी प्रक्रिया क्या होती है?
इस एक्ट के तहत होती है कार्रवाई
आयकर विभाग किसी भी सर्वे, रेड या छापेमारी की कार्रवाई को आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) की धारा 132 के तहत की जाती है. यह एक्ट कर योग्य आय, कर देयता, अपील, दंड और अभियोजन तय करने में मददगार साबित होता है. इसी एक्ट में आयकर विभाग के अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्यों को भी परिभाषित किया गया है. इस एक्ट में समय-समय पर संशोधन भी किए गए हैं.
इसलिए होती है कार्रवाई
आयकर विभाग देश के वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है. यह विभाग उन लोगों को चिन्हित करता है, जो आयकर में घपला करते हैं. मतलब कि वो लोग जिनकी आय और कर में अंतर मिलता है. या जिन लोगों पर कर चोरी का शक होता है. या जिनके पास ब्लैक मनी होने की गुप्त सूचना मिलती है, तो ऐसे सभी तरह के मामलों में आयकर विभाग छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देता है.
गुप्त होती है छापे की कार्रवाई

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