
Fake Pan Card IT Rule: दो पैन कार्ड कितना खतरनाक... फंसना तय! जानिए क्या है नियम और कैसे बचें?
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Two PAN Cards Rule: किसी के पास दो PAN कार्ड पाए जाते हैं, तो इसे कानूनन गलत माना जाता है. धारा 272B के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है. कई बार इसे टैक्स चोरी या फर्जी लेनदेन की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है.
किसी को भी अपने पास दो पैन यानी (पैन कार्ड) नहीं रखना चाहिए, अगर किसी के पास गलती से या जानबूझकर दो PAN बन गए हैं, तो ये दंडनीय अपराध माना जाता है. कुछ इसी तरह का एक मामला सामने आया है, फर्जी पैन कार्ड को लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान और उनके बेटे को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान ने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने पर अपनी उम्र अधिक दिखाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया, और इस साजिश में आजम खान भी शामिल थे. दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अब आइए पैन नंबर को लेकर आयकर का पूरा नियम जानते हैं... दरअसल, PAN सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, यह पूरी वित्तीय लेन-देन का गवाह होता है. बैंक अकाउंट खोलने से लेकर शेयर मार्केट में कदम रखने तक, ITR भरने से लेकर लाखों की खरीदारी तक, सब कुछ इसी 10 अंकों के नंबर पर टिका रहता है. आयकर अधिनियम के अनुसार किसी भी नागरिक के पास सिर्फ एक पैन नंबर होना चाहिए.
भारत में आयकर व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सरकार ने PAN (Permanent Account Number) को एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में लागू किया है. पैन की मदद से किसी भी व्यक्ति या संस्था के सभी वित्तीय लेनदेन को एक ही पहचान संख्या से जोड़ा जाता है.
दो पैन कार्ड होने पर क्या-क्या दिक्कतें?
ऐसे में अगर किसी के पास दो PAN कार्ड पाए जाते हैं, तो इसे कानूनन गलत माना जाता है. धारा 272B के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है. वैसे तो इस अपराध पर 10,000 रुपये जुर्माना लगता है. लेकिन फर्जी पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करने पर मोटा जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है.













