
Explainer: National Herald और AJL केस क्या है जिसमें कांग्रेस से जुड़े अखबार की 752 करोड़ की संपत्तियां ED ने जब्त की हैं
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ईडी का आरोप आरोप है कि इस मामले में शेयर होल्डर्स और कांग्रेस को चंदा देने वालों से एजेएल और पार्टी ने ठगी की है. ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेता पवन बंसल, डी. के. शिवकुमार (कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री) और उनके सांसद भाई डी.के. सुरेश से पिछले साल पूछताछ भी की थी.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड न्यूजपेपर और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के दौरान 752 करोड़ रु की अचल संपत्ति और इक्विटी जब्त की है. सूत्रों ने बताया कि कुर्क की गई अचल संपत्तियों में नेशनल हेराल्ड का दिल्ली में आईटीओ स्थित कार्यालय परिसर, लखनऊ के कैसरबाग के पास मॉल एवेन्यू स्थित नेहरू भवन और मुंबई में हेराल्ड हाउस शामिल हैं. आईए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है?
अस्थायी रूप से संपत्ति कुर्क करने का यह आदेश ऐसे वक्त पर आया, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और इनके नतीजे तीन दिसंबर को आने हैं. ऐसे में कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को बदले का हथकंडा करार दिया और ईडी को बीजेपी का गठबंधन साझेदार बताया. कांग्रेस ने कहा, यह कार्रवाई 5 राज्यों में बीजेपी की हार से ध्यान भटकाने का प्रयास है. उधर, ईडी का आरोप आरोप है कि इस मामले में शेयर होल्डर्स और कांग्रेस को चंदा देने वालों से एजेएल और पार्टी ने ठगी की है. ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन कंपनी के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने का आदेश धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी किया था.
सोनिया-राहुल समेत तमाम नेताओं से हो चुकी पूछताछ
नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास यंग इंडियन कंपनी के ज्यादातर शेयर हैं. दोनों में से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं. ईडी ने कहा, एजेंसी ने पीएमएल के 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क करने का एक आदेश जारी किया.
ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेता पवन बंसल, डी. के. शिवकुमार (कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री) और उनके सांसद भाई डी.के. सुरेश से पिछले साल पूछताछ की थी और उनके बयान दर्ज किए थे. सूत्रों के मुताबिक, मामले में ईडी के चार्जशीट दाखिल करने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है.
क्या है नेशनल हेराल्ड केस?

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