Explainer: क्या है डिजिटल रेप, जिसमें 81 साल के आर्टिस्ट पर लगा है आरोप?
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इस अपराध को 2013 के आपराधिक कानून संशोधन (Criminal Law amendment 2013) के माध्यम से भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) में शामिल किया गया, जिसे निर्भया अधिनियम (Nirbhaya Act) भी कहा जाता है. चलिए जानते हैं कि आखिर क्या होता है 'डिजिटल रेप का मतलब?
दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में यौन उत्पीड़न का एक अलग तरह का मामला सामने आने के बाद 'डिजिटल रेप' शब्द सुर्खियों में आ गया है. इस अपराध को 2013 के आपराधिक कानून संशोधन (Criminal Law amendment 2013) के माध्यम से भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) में शामिल किया गया, जिसे निर्भया अधिनियम (Nirbhaya Act) भी कहा जाता है. चलिए जानते हैं कि आखिर क्या होता है 'डिजिटल रेप का मतलब?
डिजिटल रेप का मतलब नोएडा पुलिस ने बताया कि डिजिटल रेप का मतलब यह नहीं कि किसी लड़की या लड़के का शोषण इंटरनेट के माध्यम से किया जाए. यह शब्द दो शब्द डिजिट और रेप से बना है. अंग्रेजी के डिजिट का मतलब जहां अंक होता है, वहीं अंग्रेजी शब्दकोश के मुताबिक उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली, इन शरीर के अंगों को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है. जानकारों के मुताबिक डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में महिला के प्राइवेट पार्ट में फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है. यानी ऐसा यौन उत्पीड़न जो डिजिट से किया गया हो, तब उसे 'डिजिटल रेप' कहा जाता है. इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी महिला के यौन उत्पीड़न के लिए हाथ या पैर की उंगलियों का उपयोग किया गया हो. सीधे तौर पर कहें तो यौन उत्पीड़न के लिए हाथ या पैर की उंगलियों का उपयोग करने की शारीरिक क्रिया. यौन उत्पीड़न के इस पहलू को साल 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से बलात्कार की परिभाषा में शामिल किया गया था, जिसने इस अपराध को संशोधित और विस्तारित किया.
साल 2013 के बाद बलात्कार का मतलब अब केवल सहवास तक ही सीमित नहीं है. बल्कि अब एक महिला के मुंह, मूत्रमार्ग, योनि या गुदा में किसी भी हद तक प्रवेश भी रेप की श्रेणी में शामिल है. निर्भया एक्ट का खंड-बी विशेष रूप से कहता है कि किसी भी हद तक प्रवेश, किसी भी वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा, जो लिंग नहीं है, वो भी अब बलात्कार की परिभाषा के भीतर है. आईपीसी की धारा 375 या बलात्कार एक व्यक्ति को "बलात्कार" करने का आरोपी कहा जाता है यदि वह-
(ए) एक महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी हद तक अपने लिंग का प्रवेश करता है या उससे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है; या
(बी) किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा, जो लिंग नहीं है, प्रवेश करता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या
(सी) एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है ताकि ऐसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश हो सके या उससे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर हो; या
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