Explainer: आपके PF जमा पर किस तरह से लगेगा टैक्स? दूर कर लें सारे कंफ्यूजन
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PF new rules: जमा होने वाला आपका पीएफ (PF) साल भर में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो अब उस पर मिलने वाला ब्याज अब इनकम टैक्स के दायरे में आएगा.
PF new rules: अगर हर महीने जमा होने वाला आपका पीएफ (PF) साल भर में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो अब उस पर मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स के दायरे में आएगा. सरकार ने अब पीएफ जमा पर मिलने ब्याज पर टैक्स के लिए नियम बना दिया है. इस नियम को हम आपको यहां समझा रहे हैं ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन दूर हो सके. (फाइल फोटो: Getty Images) गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते समय ही यह ऐलान किया था कि पीएफ में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का होता है तो ऐसे लोगों को इससे मिलने वाले इस ब्याज आय पर टैक्स देना होगा. अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (फाइल फोटो: PIB) इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, टैक्सेबल ब्याज की कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा प्रोविडेंट फंड अकाउंट के भीतर एक अलग अकाउंट खोला जाएगा. यानी ऐसे लोगों का दो तरह का पीएफ अकाउंट होगा. (फाइल फोटो: Getty Images)More Related News
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