Bullet Train Project को SC ने राष्ट्रीय महत्व का बताया, अदालतों के हस्तक्षेप पर चिंता
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बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महत्व का बताया है. उनके मुताबिक जिन भी परियोजनाओं में विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल होता है, वहां पर किसी भी तरह की देरी देशहित में नहीं हो सकती है.
सोमवार को देश की उच्चतम न्यायालय ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया. एक तरफ कोर्ट ने इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का बताया तो वहीं दूसरी तरफ इसमें अदालतों के हस्तक्षेप पर भी चिंता जाहिर की. कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी परियोजनाओं में देरी करना ठीक नहीं है.
हिट एंड रन की ये घटना 19 मई की है. पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल आठ महीने के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार दो इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी. इस घटना के 14 घंटे बाद नाबालिग आरोपी को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी. हालांकि बाद में आरोपी को फिर से कस्टडी में लेकर जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.