
1100 पेड़ कटाई मामला: सुप्रीम कोर्ट ने LG से व्यक्तिगत मांगा हलफनामा, पूछे कई सवाल
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चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ क्षेत्र में पेड़ों की कथित कटाई को लेकर डीडीए और अन्य के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी. रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखने के बाद शीर्ष अदालत ने कुछ पहलुओं पर अनियमितता देखी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अध्यक्ष वीके सक्सेना से दक्षिणी रिज इलाके में बड़े पैमाने पर पेड़ों की हुई कटाई मामले में 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ क्षेत्र में पेड़ों की कथित कटाई को लेकर डीडीए और अन्य के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी. रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखने के बाद शीर्ष अदालत ने कुछ पहलुओं पर अनियमितता देखी है.
पीठ ने कहा कि वह इस बात पर स्पष्टता चाहती है कि 3 फरवरी को साइट के दौरे के दौरान पेड़ों की कटाई के लिए शीर्ष अदालत की अनुमति पर डीडीए चेयरपर्सन को कोई जानकारी या सूचना दी गई थी या नहीं. इसमें कहा गया है, ''उपरोक्त जवाब के सकारात्मक होने की स्थिति में इस अदालत की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए.
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर जवाब नेगेटिव थे तो डीडीए अध्यक्ष को अनुमति के बारे में कब पता चला. इसमें कहा गया कि शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने से पहले ही 16 फरवरी को पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी.
अगली सुनवाई तक दायर करना होगा हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को इस मामले में एक्शन लेने से संबंधित सवाल करते हुए कहा कि अगर इस मामले में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई तो उसके बारे में भी जानकारी दें. पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है और कहा कि हलफनामा सुनवाई की अगली तारीख या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए.

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