
'10 लाख पर ₹10000...', नई Car खरीदने से पहले जान लें ये बात, हजारों का होगा फायदा
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TCS Refund Rule On Car Purchase: भारत में 10 लाख से ज्यादा कीमत की कार खरीदने पर टीसीएस कटौती का नियम लागू है, लेकिन इस पैसे को कार खरीदार आईटीआर फाइलिंग के दौरान क्लेम कर सकते हैं और हजारों रुपये बचा सकते हैं.
क्या आप नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए खास है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप 10 लाख रुपये की कार खरीदने के बाद 10000 रुपये और 30 लाख की कार खरीद पर 30000 रुपये की बचत कर सकते हैं. दरअसल, ये पूरा खेल TCS यानी टैक्स कलेक्टेड ऑफ सोर्स से जुड़ा हुआ है. कार खरीदारी करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप सरकार से इस पैसे को वापस ले सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?
कार खरीदते समय डीलर से मांगे ये फॉर्म नई कार खरीद रहे हैं और इसकी कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो फिर कार से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ डीलर से फॉर्म 27D जरूर मांग लें. ये आपके टीसीएस कटौती (TCS Cut) के बारे में है. दरअसल, भारत में ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं और डीलर भी आमतौर पर खुद से इसकी जानकारी नहीं देते हैं. लेकिन ये सच है कि देश में जब आप नई कार खरीदते हैं, तो सरकार आपको कुछ पैसे वापस करती या रिफंड देती है.
मतलब, थोड़ी सी समझदारी आपको हजारों का फायदा करा सकती है. बता दें कि यह पैसा आपके खाते से नहीं, बल्कि आपके PAN Card से जुड़ा होता है, जिसे आईटीआर फाइलिंग के दौरान बताकर रिफंड लिया जा सकता है.
बचत का गणित समझता ये पोस्ट निवेशक आशीष कुमार मेहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कार खरीदारी में TCS की बचत करने के पूरा कैलकुलेशन समझाया है. उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपये से अधिक कीमत का वाहन खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति डीलरशिप द्वारा वसूले गए 1% TCS को वापस पा सकता है. उन्होंने लिखा,'जब आप 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की कार खरीदते हैं, तो डीलर 1% TCS लेता है. मान लीजिए आपने कोई 10 लाख की कार ली, तो ये 10,000 रुपये बनेगा, जबकि 30 लाख रुपये की SUV की खरीद पर TCS 30,000 रुपये बनता है. यह पैसा आपका है और आप इसे क्लेम कर सकते हैं.'
Most people in India don’t know this… but when you buy a new car in India the government actually owes you money back. Yes, a refund. And it’s already linked to your PAN. Whenever you buy a car above ₹10 lakh, the dealer collects 1% TCS. So a ₹10L car → ₹10,000 TCS A ₹30L…
मेहर ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि इसे वापस पाने के लिए कार खरीदने के तुरंत बाद अपने डीलर से फॉर्म 27D मांगें. आईटीआर भरते (ITR Filing) समय अपना फॉर्म 26AS जरूर देखें और जांच लें कि कार की खरीद पर जो TCS लिया गया है, वो उसमें दिखाई दे रहा हो. इसे रिफंड के तौर पर क्लेम करें या फिर अपने टैक्स में एडजस्ट करें. बस इतना ही करना है और आपको हजारों का फायदा हो जाएगा. इसमें कोई छिपा हुआ नियम नहीं, ये सीधा आपका फायदा है. आईटीआर में क्लेम किया गया अमाउंट सीधे आपके खाते में आ जाएगा.

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